झारखंड मतदाता सूची पुनरीक्षण: फॉर्म 6 भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, अब तक सिर्फ 4.54 लाख युवाओं ने किया आवेदन
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई 15 सितंबर की समय-सीमा नजदीक है, लेकिन युवाओं की तरफ से मिल रहे ठंडे रिस्पॉन्स ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के पात्र नागरिकों के लिए यह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण मौका है।

नया नाम जुड़वाने की स्थिति क्या है
निर्वाचन आयोग ने राज्य में कम से कम 10 लाख नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभियान के अंतिम दौर तक मात्र 4.54 लाख युवाओं ने ही फॉर्म-6 भरा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध होने के बावजूद जेन-जी और नए मतदाताओं में दिख रही यह उदासीनता हैरान करने वाली है। समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया है कि राज्य के कई मतदान केंद्रों पर स्थिति काफी सुस्त है, जहां इक्के-दुक्के आवेदन ही मिल पाए हैं।
किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस विशेष अभियान के तहत बनाए जा रहे दस्तावेज को भविष्य के लिए स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि कोई पात्र नागरिक इस समयावधि में फॉर्म-6 नहीं भरता है, तो उसका नाम वर्तमान एसआईआर की मुख्य सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। साथ ही, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य राज्यों के पुराने दस्तावेजों को भी वैध माना गया है।

आगे की प्रक्रिया और अपील
राज्य निर्वाचन कार्यालय ने राजनीतिक दलों और बीएलओ से अपील की है कि वे आगे आकर छूटे हुए युवाओं को प्रेरित करें। एसआईआर के तहत इस बार सभी सूचियों को पूरी तरह डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। यदि आपके परिवार या पहचान में किसी युवा का नाम सूची में छूटा हुआ है, तो अंतिम तिथि यानी 15 सितंबर से पहले अपने नजदीकी बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर तुरंत फॉर्म-6 भर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फॉर्म-6 जमा करने की आखिरी तारीख कब है?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
इस प्रक्रिया के लिए कौन पात्र है?
वे सभी भारतीय नागरिक पात्र हैं जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं।
क्या दूसरे राज्यों के दस्तावेज मान्य हैं?
हाँ, यदि आप झारखंड से बाहर के मूल निवासी रहे हैं और आपके पास वहां के पुराने दस्तावेज हैं, तो एसआईआर प्रक्रिया के तहत वे वैध माने जाएंगे।
फॉर्म कहाँ और कैसे भरा जा सकता है?
आप इसे ऑनलाइन ECINET पोर्टल के माध्यम से या अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
संसाधन
इस लेख में उद्धृत स्रोत और संदर्भ।
